UP News | समाजवादी पार्टी के आला नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके बेटे को एक और मामले में सज़ा का एलान हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने साल 2008 के एक केस में समाजवादी पार्टी के आला नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई है। आजम और उनके बेटे को कार की जांच के विरोध में हरिद्वार हाईवे पर धरना देने और हंगामा करने के मामले में सज़ा हुई है।
सज़ा का एलान होने के बाद दोनों को बेल पर रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि 29 जनवरी, 2008 को मुरादाबाद के छजलेट थाने में आजम खान, उनके बेटे और 7 अन्य के खिलाफ पुलिस ने एक केस दर्ज किया था। असल में पुलिस ने आजम खान की कार की जांच की थी जिसके विरोध में उन्होंने, उनके बेटे समेत कई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना दे दिया था।
पुलिस ने इस मामले में सपा नेता महबूब अली, हाजी इकराम कुरैशी, पारस जैन, डी.पी. यादव और राजेश यादव समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया था। इसी केस में आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ सज़ा का एलान हुआ है।
इस मामले में सरकारी वकील ने मोहन लाल बिश्नोई ने कहा कि साल 2008 छजलैट केस में सांसद / विधायक अदालत ने धारा 341 में 1 महीना सजा और 300 रुपये का जुर्माना, धारा 353 में 2 साल की सजा और 2 हजार रुपये जुर्माने का एलान किया है। साथ ही आपराधिक कानून (संशोधन) कानून की धारा-7 में 6 महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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