Hate Speech मामले में फंसे अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा! FIR की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भेजा नोटिस

Share

दिल्ली| Hate Speech मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा अब फंसते नज़र आ रहे हैं। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है।

ये मामला दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के ‘देश के गद्दारों को, गोली मारों सा$% को’ का नारा देने को लेकर है।

हेट स्पीच के इस मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) नेता बृंदा करात ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना ने पुलिस को नोटिस जारी किया है। सुप्रम कोर्ट ने पुलिस ने 3 हफ्ते में जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट का ये कहना कि दोनों बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है, ये सही नहीं है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि गोली मारने का अर्थ दवा देना नहीं है।

आपको बता दें कि इससे पहले निचली कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कानून के तहत मौजूदा तथ्यों में FIR दर्ज करने के लिए सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेनी जरूरी है।

इस फैसले के खिलाफ बृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है।

फिल्म जगत की ख़बरें जानने के लिए CLICK करें

क्रिकेट से जुड़ी खबरें जानने के लिए CLICK करें

शेयर मार्केट और बिजनेस जगत की खबरें पढ़ने के लिए CLICK करें

विश्व जगत की ख़बरें जानने के लिए CLICK करें

शायरी सुनने के लिए CLICK करें


Share