Hate Speech: आजम खान (Azam Khan) को 3 साल की सजा, विधायकी भी जाएगी ?

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हेट स्पीच केस में फंसे आजम खान
हेट स्पीच केस में आजम खान को 3 साल की सज़ा का एलान

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को हेट स्पीट मामले में बड़ा झटका लगा है। उन्हें विशेष MP-MLA कोर्ट ने नफरती बयान देने के मामले में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 25 हजार रु का जुर्माना भी लगाया है। सजा के बाद अब आजम की विधायकी की कुर्सी पर भी संकट मंडरा रहा है। फिलहाल उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए ज़मानत मिल गई है

आजम खान को सजा का एलान होना सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी सपा के लिए भी झटका बताया जा रहा है। आजम खान सपा के कद्दावर नेताओं में से एक हैं।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ ?

इससे पहले MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया और उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। 4 बजे के करीब कोर्ट ने सज़ा का एलान किया और 3 साल की सज़ा और 25000 रु जुर्माना लगाया। आजम के खिलाफ हेट स्पीच की 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आजम को सभी तीनों मामलों में दोषी माना गया।

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सज़ा सुनाए जाने के बाद आजम ने क्या कहा ?

सज़ा सुनाए जाने के बाद सपा नेता आजम खान ने कहा कि वो हिम्मत नहीं हारेंगे। कानूनी रास्ते खुले हैं। ये अधिकतम सजा थी जिसमें ज़मानत अनिवार्य प्रावधान है, जिस आधार पर ज़मानत मिली है। उन्होंने तंज के लहज़े में कहा कि वो इंसाफ के कायल हो गए हैं।

आजम ने सुनवाई के दौरान क्या दलील दी?

आजम खान ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान फैसले की तारीख टालने के लिए एक तहरीर दी। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि इससे जुड़ा मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। इसलिए फिलहाल फैसले की तारीख आगे बढ़ाई जाए। कोर्ट ने आजम की को दरकिनार करते हुए अपना फैसला सुना दिया।

आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का क्या मामला है?

साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम ने भड़काऊ भाषण दिया था जिसके बाद केस दर्ज किया गया था। आजम पर आरोप है कि उन्होंने एक भाषण के दौरान पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। उन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों और तब के जिलाधिकारी के खिलाफ अपशब्द कहे, धमकी दी और दंगा भड़काने की कोशिश की। आजम पर ये भी आरोप है कि उन्होंने वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट डालने की अपील की।

 आजम की विधायकी पर कैसे लटकी तलवार ?

जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी पार्षद, विधायक या सांसद को किसी आपराधिक मामले में 2 साल से ज्यादा की सज़ा होती है तो उसकी सदन की सदस्यता जा सकती है। आजम खां एक बड़े संकट में हैं क्यों कि उन्हें 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसी तरह के एक मामले में अयोध्या के गोसाईगंज से बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी की विधायकी चली गई थी।

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