उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने कुत्ते के काटने पर उसके मालिक पर 10,000 रुपये जुर्माना (Rs 10000 Fine on Dog bite) लगाया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक लड़के को पालतू कुत्ते ने काट लिया था। इस पर कार्रवाई करते हुए GNIDA ने कुत्ते के मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना ठोका है।
ऐसा पहली बार हुआ है जब GNIDA ने कुत्ते के काटने को लेकर मालिक पर लापरवाही बरतने के आरोप में इतना भारी भरकम जुर्माना लगाया है। GNIDA ने 10,000 रुपये के जुर्माने के अलावा ला रेजिडेंटिया सोसाइटी में रहने वाले कुत्ते के मालिक कार्तिक गांधी को पीड़ित बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाने का भी निर्देश दिया है।
Dog attacks boy inside lift in a society in Greater Noida#dogattack #dogbite #GreaterNoida pic.twitter.com/dk3uZe5Uki
— The Hint News (@TheHintNews) November 16, 2022
कुत्ते के मालिक को भेजे गए नोटिस में GNIDA के चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रेमचंद ने 7 दिन में 10,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि अगर 7 दिन में जुर्माना और इलाज के पैसे जमा नहीं कराए गए तो कुत्ते के मालिक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा।
नोटिस में कुत्ते के काटने को लेकर कुत्ते के मालिक की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दें कि बुधवार को ग्रेटर नोएडा में ला रेजिडेंटिया सोसाइटी के 7वें टावर की लिफ्ट में कुत्ते के काटने से एक लड़का घायल हो गया था।
नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम की हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्तों के काटने की लगातार ख़बरें आ रहीं हैं। गाजियाबाद में भी सितंबर में एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक बच्चे को एक पालतू कुत्ते ने काट लिया था। ये तस्वीरें लिफ्ट में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थीं।
ताज़ा मामला तब हुआ जब एक लड़का अपने स्कूल जाने के लिए लिफ्ट में गया और उसे कुत्ते ने हाथ पर काट लिया। लड़के को चोटें आईं और उसे चार इंजेक्शन लगवाने पड़े।
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बच्चे की मां ने बताया कि फिर से ऐसी घटना न हो इससे बचने के लिए पालतू कुत्तों को बच्चों के पास नहीं लाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आवारा कुत्तों को सोसायटी में नहीं रहने देना चाहिए
इस तरह के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले पालतू जानवरों को लेकर एक नीति बनाई। प्राधिकरण ने दिशा-निर्देश जारी किए कि पालतू पशु के मालिकों को अगले साल 31 जनवरी तक अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही पालतू कुत्तों या बिल्लियों के कारण कोई दुर्घटना होने पर उसके मालिक को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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